नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपस्टार सलमान खान (Salman Khan) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. हथियारों के खो जाने के झूठे शपथ पत्र (Fake Affidavit) देने के मामले में राज्य सरकार (State Government) की ओर से सलमान खान (Salman Khan) पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था. वहीं सीआरपीसी की धारा 340 में पेश प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट जज राघवेंद्र काछवाल ने सलमान को बड़ी राहत दी है.
आज जिला न्यायालय ने सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सरकार की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया. अब सरकार सेशन न्यायालय के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में निगरानी पेश कर सकती है.
कांकाणी शिकार का मामला
दरअसल, कांकाणी शिकार (Kankani Hunting Case) और आर्म्स मामले (Arms Case) में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सलमान खान से उनके हथियार का मूल लाइसेंस मांगा, तो सलमान ने एक शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि उनके हथियारों का लाइसेंस खो गया है. इस पर लोक अभियोजक ने कोर्ट में दो सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत पेश की और सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने को झूठे साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा दर्ज करने की गुहार की थी.
सलमान को मिली राहत
इस पर पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सलमान खान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में अपील पेश की थी. आज इस अपील पर जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट जज राघवेंद्र काछवाल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है.
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